प्रभारी एचएम सहित दो लिपिक को किया गया निलंबन मुक्त

 जासं, सिवान :


जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश पत्र जारी करते हुए तीन विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निलंबन मुक्त कर दिया है। आदेश पत्र में बताया गया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर भगवानपुर हाट के प्रभारी एचएम भाग्य नारायण सिंह को विद्यालय जांच के क्रम में पाई गई अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा भगवानपुर हाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच पदाधिकारी सह माध्यमिक/ साक्षरता के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमे वर्णित है कि भाग्य नारायण सिंह के विरूद्ध लगाए गए आरोप जांच के क्रम सही पाए गए हैं। प्रतिवेदन के आलोक में उनका एक वेतन वृद्धि असंचायत्मक प्रभाव से अवरूद्ध करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 के उप नियम (2) (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्रवाई समाप्त की गई। वहीं दूसरी



ओर गोरेयाकोठी प्रखंड के प्रेमचंद उच्च विद्यालय-सह-इंटर कालेज, सरारी के लिपिक राघवेंद्र कुमार के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता, विद्यालय कार्य के प्रति लापरवाही एवं शुल्क जमा करने में स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। इसमें संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिसके आलोक में उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा एसएस उच्च विद्यालय सह इंटर कालेज, माघर के लिपिक संजय कुमार सिंह के विरुद्ध भी विद्यालय जांच कार्य में पाई गई अनियमितता के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। इसमें भी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण उन्हें भी निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

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