राज्य ब्यूरो, जागरण पटना: राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मानीटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।
अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां 'बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग' में प्राप्त होंगी।
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वालों की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा। नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित की जाएगी।
