द्वितीय 'सक्षमता' उत्तीर्ण 65,716 विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की कवायद

द्वितीय 'सक्षमता' उत्तीर्ण 65,716 विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की कवायद

 पटना। राज्य में द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 65,716 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द शुरू होगा। वेतन भुगतान के पहले उन्हें प्रान नम्बर का आवंटन होगा।


प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 80,713 विशिष्ट शिक्षकों के प्रान नम्बर आवंटन एवं वेतन भुगतान की काररवाई के लिए राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को भी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्रान नम्बर होना आवश्यक है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को ओपीजीएम एवं ई एनपीएस के माध्यम से प्रान नम्बर आवंटन की


सुविधा उपलब्ध है। ई-एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जायेगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्रान नम्बर आवंटित हो जाएगा।



प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा दिये गये निर्देश के मुताबिक प्रान नम्बर आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम ऑन-बोर्डिंग करने की काररवाई शिक्षा विभाग के स्तर से की जानी है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ई-एनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर


ऑन-बोर्डिंग की काररवाई की जायेगी। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन-बोर्डिंग के लिए द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो ।


जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली, 2020 के तहत उन्हें प्रदान किये गये पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। इसके मद्देनजर द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्रान आवंटन एवं वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर काररवाई करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है।

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