शिक्षकों की सेवा अवधि को विस्तार न मिलने का विरोध
छपरा। रिविलगंज प्रखंड प्रमुख डॉ राहुल राज ने सभी वरीय शिक्षकों के हितों व उनके अधिकारो को प्राथमिकता देते हुए अपने बयान में कहा कि वित्त विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार के शिक्षक कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने की नियमावली बनायी गई है। इसमें लम्बे समय से स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत और आज राज्य कर्मी के रूप में कार्यरत शिक्षक साथियों को पूर्व की अवधि की गणना
न करने की बात कंडिका-10 में कही गई है जो कि शिक्षकों के हित में न्यायोचित नहीं है। डॉ राहुल राज ने वित्त विभाग की इस नियमावली का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। पूर्व में इनके कार्य अवधि की गणना न करना, वरीय शिक्षकों के साथ छलावा है और घोर अन्याय है। यदि 10 अक्टूबर को, निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्भावित बैठक में सेवा निरन्तरता की घोषणा नहीं होती है तो संगठित रूप में इसका विरोध होना चाहिए
