उच्च विद्यालय घोसी के प्रधानाध्यापक निलंबित

 उच्च विद्यालय घोसी के प्रधानाध्यापक निलंबित




जिलाधिकारी के निर्देश पर उच्च विद्यालय घोसी के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह करवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की गई है।

उल्लेखनीय है कि डीएम अलंकृता पांडे ने 23 सितंबर को घोसी उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उच्च विद्यालय परिसर में गंदगी पायी गयी थी। विद्यालय में 11वीं की परीक्षा तीन वर्ग कक्ष में संचालित हो रही थी। लेकिन किसी भी वर्ग कक्ष में बल्ब एवं पंखा उपलब्ध नहीं था। अंधेरा में ही छात्रों का परीक्षा संचालन कराया जा रहा था। विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उच्च विद्यालय घोसी को डिस्पैच सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में इस विद्यालय में न्यूनतम आधारभूत सुविधा के अंतर्गत लाइटिंग, पंखा एवं अन्य सुविधा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश देने के बाद भी प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा लाइट एवं पंखा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई थी। इससे पूर्व भी प्रभारी प्रधानाध्यापक नंदकिशोर शर्मा के विरुद्ध 10वीं एवं 12वीं के उत्तरों का प्रमाण पत्र वितरित करने के दौरान छात्रों से नाजायज राशि

निरीक्षण के दौरान उच्च विद्यालय परिसर में पायी गयी थी गंदगी

डिस्पैच सेंटर में नहीं की गयी थी लाइटिंग, पंखा एवं अन्य सुविधा की व्यवस्था

लेने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में भी उनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि निलंबन की कार्रवाई से पूर्व ही प्रभावी प्रधानाध्यापक के द्वारा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई थी। कहा यह जा रहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक पर छात्रों से नाजायज राशि की वसूली से संबंधित शिकायत एक साजिश के तहत की गई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक नंदकिशोर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी को पत्र लिखा गया था। लेकिन विशिष्ट शिक्षक पर कार्रवाई जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जिस वजह से डीडीसी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा को वापस कर दिया था @
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