फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक को कैद

 फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक को कैद



भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

एसीजेएम डॉ. शैल की अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई। उसे भादवि की धारा 420 में 3 वर्ष की कारावास एवं धारा 471 में 2 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला शिक्षक राजेंद्र राम करमचट थाना क्षेत्र के कुकुड़ा गांव निवासी रामपूजन राम का पुत्र है। उसपर फर्जी अंक पत्र के आधार पर वर्ष 2004 में रामपुर के बड़कागांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हुआ था।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश पर सीआईडी द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद आरोपित राजेंद्र राम के अंकपत्र जाली पाते हुए इंस्पेक्टर जहांगीर अंसारी द्वारा बेलांव थाने में वर्ष



2022 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। मामले का अनुसंधान करने के बाद चार्जशीट में राजेंद्र राम को आरोपी बनाया गया। अभियोजक शुभम मिश्रा ने बताया कि अभियोजन की तरफ से सभी सात गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई। मामले में अभियोजन पक्षक की ओर से अभियोजन पदाधिकारी शुभम मिश्रा द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया @pky
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