त्योहारी सीजन की शुरुआत में 375 जरूरी वस्तुएं सस्ती हुईं
दिल्ली, विशेष संवाददाता। जीएसटी दरों में कटौती का लाभसोमवार से निम्न मध्य वर्ग, किसान और उद्यमियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इससे रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं, उद्यमियों खासकर छोटे उद्यमियों के लिए जीएसटी का पंजीकरण कराने से लेकर रिफंड पाने की प्रक्रिया आसान होगी।
सरकार ने करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है। नई दरें रविवार देर रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। हैं। दोपहिया वाहनों से लेकर कारों की कीमतों में कटौती का नवरात्रि के पहले दिन से मिलना शुरू होगा, जिसको लेकर पहले से ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा घोषणा की जा चुकी है। वहीं, पानी की की बोतल से लेकर दूध के दामों में कंपनियों की तरफ से कटौती का ऐलान पहले से किया जा चुका है। इससे त्योहारी सीजन में बड़ी खरीदारी होने की उम्मीद है। कटौती का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
ये मुख्य लाभ मिलेंगे
सीमेंट पर 28 की जगह 18 जीएसटी लगेगा। इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।
टीवी, एसी जैसे सामान पर जीएसटी 28 से घटकर 18 फीसदी हो गई है।
छोटी कारें और 350CC तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, जिससे ऑटोपार्ट और थ्री-व्हीलर सस्ते होंगे।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर अब शून्य कर दिया है। इससे लोगों का बीमा प्रीमियम सस्ता होगा।
होटल में ठहरने पर भी बचत होगी
नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ ही होटल में 7,500 रुपये या उससे कम किराये वाले कमरे 525 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। इस समय 7,500 रुपये तक के किराये वाले कमरों पर आईटीसी के साथ 12% जीएसटी लगता है।
कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेय महंगी होंगी
कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे गैर-मादक पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी दर बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है, जो पहले 28 फीसदी थी।
महंगी कार और बाइक पर भी लाभ मिलेगा
कुछ कार और बाइक पर 40 फीसदी जीएसटी लेगी। इससे गाड़ियां और बाइक महंगी नहीं होंगी, क्योंकि पहले इन पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ 17 फीसदी तक सेस लगता था। इससे कुल कर 45 फीसदी से अधिक बैठता था, जो घटकर 40 फीसदी हो गया है। यानी महंगी कारों और बाइक पर भी पांच से साथ फीसदी तक का लाभ होगा
ऐसे समझें गणित
1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी पेट्रोल कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा
1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी डीजल कारों भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
350 सीसी से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी 40 फीसदी के जीएसटी के दायरे में आएंगी।
