इंचार्ज हेडमास्टर विशेष : ✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय

 *#इंचार्ज हेडमास्टर विशेष*


✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय 



*मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि समायोजन पार्ट 1 में सरप्लस हुए प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को स्वेच्छा से समायोजन मेें प्रतिभाग करने से रोका था, क्योंकि प्रभारी प्रधानाध्यापक मामले में डिवीजन बेंच ने साफ साफ कहा था कि प्रधानाध्यापक का पद समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जहाँ प्रधानाध्यापक कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए,*


*आखिर प्रधानाध्यापक को सरप्लस कर देने से सरकार को क्या फायदा होता?*


*प्राइमरी के हेडमास्टर को मिडिल मेें सहायक अध्यापक पद पर भेजने के बाद अब जो सहायक अध्यापक प्रभारी बनेगा उसको प्रधानाध्यापक का वेतन देना पड़ेगा,आपने देखा कि  समायोजन पार्ट 2 मेें 150 बच्चों से कम वाले प्राइमरी के हेडमास्टर भी अब सरप्लस नहीं हैं,*


*प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन देने के लिए इलाहाबाद और लखनऊ मेें हमारी टीम व अन्य कई टीमों ने कई रिट किया था, जिसमें प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश भी हुआ है, हमारी कुछ रिट के सिंगल बेंच के ऑर्डर को सरकार ने डिवीजन बेंच मेें चैलेंज भी किया है, परन्तु Tripurari Dubey वाले आदेश को सरकार ने डिवीजन बेंच मे जो चुनौती दिया था, उसमें डिवीजन बेंच का ऑर्डर प्रभारी प्रधानाध्यापकों के पक्ष में है*


*परंतु इस डिवीजन बेंच के आदेश को भी अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इसलिए डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में बचाना पड़ेगा*


 *क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश सभी मामलों में लागू हो जाएगा* 

*समायोजन पार्ट 2 में अब प्रधानाध्यापक सरप्लस भी नहीं हैं, इसलिए आप सबका सहयोग सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए महत्त्वपूर्ण है, लखनऊ बेंच में भी हमारी टीम ने 150 बच्चों से कम वाले प्राइमरी के हेडमास्टर को सरप्लस के मामले में 2024 में आलोक गिरि के नाम से मुक़दमा करके रोक भी लगवाया था,* 

*इस तरह से आप सबके सहयोग से प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जीत अपने पक्ष में करके सरकार के लिए यह रास्ता सुगम करना है कि चाहे प्राइमरी के हेडमास्टर का पद पदोन्नति करके भरे? या जब तक पदोन्नति नहीं करते हैं प्राइमरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दें*


✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय

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