शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी तो जवाब देंगे डीईओ

शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी तो जवाब देंगे डीईओ

 शिक्षकों की कमी रहने के बाद भी इनकी ड्यूटी प्रतियोगिता परीक्षा में लगाई जाती है। होमगार्ड की फिजिकल परीक्षा में जिले के स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा विभाग के एसीएस तक इस मामले की शिकायत पहुंच चुकी है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार क्या कार्रवाई होती है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का सचिव राणा झा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में स्पष्ट है कि शिक्षक केवल जनगणना, आपदा, संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव जैसे कार्यों में ही लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में



उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश और आरटीई एक्ट के बावजूद जिले में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का खेल जारी है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद ही विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।


आपातकालीन स्थिति में ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे शिक्षक

सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब केवल चुनाव या आपातकालीन हालात में ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। इसके अलावा किसी भी स्थिति में उन्हें ऐसे कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया था।

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