टीआरई 3 में शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

टीआरई 3 में शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

 टीआरई 3 में शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को टीआई 3 में शामिल नहीं करने पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और बीपीएससी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई परमार सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेशों की अवहेलना पर यह नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इन आदेशों में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने को कहा था।



वनगांव सहरसा के आशुतोष कुमार झा और दीपक कुमार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारक को नई नौकरियों और प्रोन्नति के लिए वैध करार दिया था। यह आदेश 28 नवंबर 2023 से लागू माना गया था। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने इसे अनसुना कर दिया, जिससे वे अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर हुए। याचिकाकर्ता संजीत कुमार, विवेकानंद कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, अजय मिश्रा और चंदन कुमार ने सरकार से टीआई उके बचे पदों पर उनकी नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी बेरोजगारी दूर होगी

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