2508 विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान के निर्देश

 2508 विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान के निर्देश

पूर्णिया। विशिष्ट शिक्षकों की समस्या पर 24 मार्च को खबर छपी तो सरकार ने द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने के संबंध में पत्र जारी कर दिया। हालांकि सरकार ने अपने स्तर से यह काम किया है लेकिन स्थानीय लोग इसे हिन्दुस्तान का असर बता रहे हैं। जिला स्तर पर भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान विपत्र जिला कोषागार भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई। डीईओ को कार्यालय में पांच अतिरिक्त शिक्षक प्रतिनियुक्त कर छह काउंटरों के माध्यम से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी का परिणाम है कि कुल 4800 विशिष्ट शिक्षकों में 2508 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान विपत्र बुधवार तक जिला कोषागार भेज दिया गया है। हालांकि सीएफएमएस सिस्टम में गड़बड़ी के चलते जिला कोषागार में भुगतान की प्रक्रिया काफी मंद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने बताया कि वेतन भुगतान विपत्र कोषागार भेजने की कवायद में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। अब तक 2508 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन

भुगतान विपत्र जिला कोषागार को भेजा गया है। शेष बचे शिक्षकों का वेतन भुगतान विपत्र भेजने की कवायद युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए डीईओ कार्यालय में छह काउंटर बनाये गये हैं। डीईओ ने बताया कि सीएफएमएस में गड़बड़ी के कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरे बिहार में काफी धीमी है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहिला ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 मार्च को जारी किया है। जारी विभागीय पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे विशिष्ट शिक्षक कहलायेंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत्त नियमावली, 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,

स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली, 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में में नियुक्त। नियुक्त विद्यालय अध्यापकगण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है। एनपीएस कर्मियों को ओपीएमजी एवं ई प्रान आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाईन भरा जाएगा तथा नोड्ल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात् प्रान आवंटित हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका दी गई है।


एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग पर देंगे डेटा


इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय कान्डसिलिंग पोर्टल में योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली, 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे-पोटेक्सन प्राप्त करेंगे एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर, उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है।


Previous Post Next Post