विशिष्ट शिक्षकों का राज्य के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा. जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया है वहां उन्हें योगदान करना होगा. इसके लिए विभाग अलग से नीति बना रहा है. विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला के अंदर तबादला कर
भेजने की कार्यवाही आरटीइ मानकों के अनुरूप होगी. इसके अलावा शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों के लिए बकायदा जिला स्थापना समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. इसके पहले प्रथम चरण में विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय के स्तर पर होगा. इसके लिए भी सात सदस्यीय कमेटी होगी. इसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे.
