एक दिन का विधायक भी बने तो 84,240 रुपये पेंशन पक्की
देश के संसदीय प्रणाली में एक बात की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि विधायक रहने बाले व्यक्ति को जीवन प्रयंत जोचन बापन के लिए अच्छी-खासी पेंशन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में पूर्व विधायक के लिए बेसिक पेशन 36 हजार रुपये तय है। नई संशोधित पेंशन दरों का मई 20 16 में प्रावधान किया था। पूर्व विधायक के निधन के बाद तुरंत पेंशन उनकी धर्मपत्नी के नाम से भुगतान होती हैं। यदि पूर्व विधायक व उनकी पत्नी दोनों का निधन होने की स्थिति में उनके नाबालिग चच्चों के लिए भी पेंशन की सुविधा है। लड़की का विवाह होने तक उसे आधी पेंशन मिलेगे, लेकिन पुत्र को पेंशन चालिग होने तक ही प्राप्त होगी।
146 हैं पूर्व विधायक
इस समय प्रदेश में फुल 146 पूर्व विधायक है। यदिउम्र के हिसाब से देखा जाए तो पंडित सुखराम सबसे बुजुर्ग है। जोकि पहली बार विधानसभा में वर्ष 1962 में चुनकर आए थे। विधानसभा सदस्य रहने के अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुका है। उसके साथ-साथ ईश्वर दास ने भी विधान सभा में लही पारी खेली है। विधानसभा सचिवालय पूर्व विधायकों के सेवाकाल की गणना पहली बार जीतकर आने की अवधि के पाच साल को एक टर्म गिनते हैं। उसके अलावा जितने वर्ष विधानसभा में सदस्य रहते हैं, उसे वर्षों के तौर पर गणना करते हैं।
परिवार को आधी पेंशन
पूर्व विधायकों के निधन के उपरांत उनके पीछे छूटने वाले परिवार को आनी पेंशन का प्रावधान है। ऐसे परिवारों को वैसिक पेंशन का आधा प ए प्रदान किया जाता है। एक परिवार को औसतन 25 हजार से लेकर 35 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
