Primary ka master: पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण

 पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण



पटना राज्य में राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वारते सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का स्थानातंरण होगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या 66,433 के आसपास है। विशेष बात यह है कि शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण पारस्परिक एवं ऐच्छिक होगा। राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण भी ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी किया है।

1 शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर करना होगा आवेदन

 2 माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पदाधिकारियों को दिया निर्देश

निर्देश के मुताबिक पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले राजकीयकृत और परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से कहा गया है कि राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के नियमित वेतनमान में नियुक्त सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए उन्हें ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करना है।


 स्थानांतरण के लिए राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालय के नियमित वेतनमान में नियुक्त सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र (एक्सेल शीट) में 13 जून तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल पर उपलब्ध कराएं। इसके लिए दिए गए प्रपत्र में विद्यालय का नाम, यू-डायस कोड प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक का नाम, पदनाम, ई-शिक्षाकोष पर प्रदर्शित शिक्षक आइडी संख्या, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर एवं अभ्युक्ति के कालम हैं। इसकी प्रतिलिपि अपर राज्य परियोजना निदेशक, जो केंद्रीयकृत अनुश्रवण कोषांग के प्रभारी हैं, के साथ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को दी गई है।

शिक्षकों के विद्यालय आवंटन 15 जून तक पूरा करने का निर्देश

पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित किए जाने वाले विद्यालयों में स्थानांतरित शिक्षकों 23 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। इसके लिए वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे।


शिक्षा विभाग द्वारा बरती जा रही पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता


वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे


से 30 जून तक 23 स्थानांतरित सभी शिक्षकों को योगदान करना है अनिवार्य

शिक्षा विभाग के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया साफ्टवेयर के माध्यम से चल रही है। यह कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। विद्यालय आवंटन में बरती जा रही पारदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विद्यालय आवंटन के लिए श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लागइन में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिख रहा है। 

जिला शिक्षा पदाधिकारी के लागइन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आइडी नहीं दिख रहा है। केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित हो रहा है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि शिक्षक पूर्व से कहां पदस्थापित हैं एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। इससे इसमें पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अनावश्यक दबाव से मुक्त रहें।

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