शिक्षकों के अवकाश के लिए दिशा-निर्देश जारी
शिक्षा विभाग ने प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत छुट्टी की प्रक्रिया में एकरुपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है।
अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश आवेदन पर विचार किया जायेगा। इसके तहत आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा किन्तु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश
सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। विशेष आकस्मिक अवकाश महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान्य होगा। शिक्षकों का यह अवकाश एचएम स्वीकृत करेंगें, जबकि एचएम का बीईओ करेंगें। मातृत्व अवकाश व प्रसव अवकाश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व व प्रसव अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति व अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।