सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के आरोप में शिक्षक निलंबित

सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के आरोप में शिक्षक निलंबित

 सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के आरोप में शिक्षक निलंबित

पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुद्वचक, फतुहा प्रखंड में कार्यरत विद्यालय अध्यापक अशोक क्रांति को निलंबित कर दिया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जारी पत्र में विद्यालय अध्यापक अशोक क्रांति पर शिक्षा विभाग की छवि खराब करने और शिक्षकों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पत्र में यह भी जिक्र है कि उक्त शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से केस के फैसले का प्रमाणित प्रति निकालने के नाम शिक्षकों को गुमराह कर बैंक खाता के स्कैनर द्वारा राशि की वसूली जा रही थी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विद्यालय अध्यापक अशोक क्रांति को निलंबित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पालीगंज, पटना कार्यालय निर्धारित किया है।


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