PATNA (13 May): बिहार
के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात में सुनिश्चित होगा. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने जिलेवार रिपोर्ट देने को कहा है. हर जिले से स्कूल वाइज छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी. जिस स्कूल में तय मानक से ज्यादा शिक्षक होंगे, उनका ट्रांसफर संबंधित प्रखंड के स्कूल में होगा. जिस स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात में अंतर होगा, वहां शिक्षकों का पदस्थापन संतुलित किया जाएगा. शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षकों से लेकर छात्र-छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो अभी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है.
भेजे जाएंगे कमी वाले स्कूल
वहीं, कक्षा छह से आठ के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक और भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है. 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए. जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां एक स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है. जिन विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात में असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी. जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां से शिक्षकों को हटाकर वैसे स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां शिक्षको की कमी है.
Post a Comment