मध्याह्न भोजन में फर्जी उपस्थिति पर नकेल

मध्याह्न भोजन में फर्जी उपस्थिति पर नकेल

 पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों को हर दिन सर्टिफिकेट देने होंगे। सर्टिफिकेट पर प्रधानाध्यापक के साथ ही उस दिन विद्यालय में उपस्थित हरेक शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे।



इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव

डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को निर्देश दिये गये हैं। इसके मुताबिक विद्यालयों में 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत दिये गये निर्देश के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन तैयार किया


जाना है एवं प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित किया जाना है। इसे संबंधित तिथि के मध्याह्न भोजन की सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के संदर्भमें यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा। इस प्रमाण-पत्र के बिना मध्याह्न भोजन योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा।


अपर मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक कतिपय स्त्रोतों से ज्ञात हुआ है कि विद्यालयों द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र का संधारण नहीं हो रहा है तथा प्रमाण-पत्र के बिना ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा किया जा रहा है। यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।


इसके मद्देनजर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को निर्देश दिया गया है कि योजना से आच्छादित विद्यालयों के


प्रधानाध्यापक के द्वारा नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार कर संधारित किया जायेगा। इसी प्रकार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी संबद्ध विद्यालयों से पूरे माह का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वहां उसे संधारित किया जायेगा। प्रमाण-पत्र के अवलोकन के बाद संतुष्ट होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी


(मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा विपत्र का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित प्रमाण-पत्र के बिना भुगतान मान्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा उसका अवलोकन किया जायेगा तथा असहमति के कारण की समीक्षा की जायेगी। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को दिया गया है।

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