स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

 स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक सूचित करना है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं०-06/विविध (ई०रिक्शा)-07/2015-परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि "ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। इस संबंध में दैनिक अखबार में भी दिनांक 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई है। इसके बावजूद स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है. जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।

अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि आप अपने-अपने जिलान्तर्गत स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा/ऑटो के परिचालन को 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने हेतु सभी हितधारकों यथा विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित / प्रसारित कर इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

इसपर अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



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