राज्य ब्यूरो, जागरण पटना: राज्य में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में पैक्स चुनाव होने है। इसकी मुकम्मल तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से रविवार को सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पृष्ठों में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे, जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक व वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे।
भगोड़े अपराधियों से लेकर शस्त्रों के सत्यापन को विशेष अभियान प्राधिकार ने भगोड़े, हिस्ट्रीशीटर और अन्य अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश सभी जिलों को दिया है। साथ ही, शस्त्रों एवं शस्त्र की दुकानों की अनुज्ञप्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने को कहा है। संदिग्ध एवं आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की धर-पकड़, उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। ताकि, मतदाता निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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