जीआईसी प्रवक्ता भर्ती मामले में बीएड की अनिवार्यता में आयोग का छूट देने से इन्कार

 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती मामले में बीएड की अनिवार्यता में आयोग का छूट देने से इन्कार

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता में छूट की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में जवाब दाखिल कर दिया। आयोग ने बीएड की अनिवार्यता में छूट देने से साफ इन्कार कर दिया है।

याची लालता प्रसाद कि ओर से दाखिल याचिका में दाखिल हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलाई जा सकती है। आयोग को उसमें बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा, इस भर्ती में बिना बीएड डिग्री के उम्मीदवार पात्र नहीं माने जा सकते ।




छात्रों की दलील: छात्रों ने




अदालत से मांग की है कि वर्ष 2025 की भर्ती में उन्हें अंतिम


अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि अब तक यह भर्ती सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता पर होती थी लेकिन इस बार अचानक नियमावली में बदलाव से लाखों अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। यदि इस बार अवसर नहीं मिला तो अगली भर्ती तक वे आयुसीमा पार कर जाएंगे। आयोग ने 12 अगस्त 2025 को जीआईसी प्रवक्ता के 1,516 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। ब्यूरो

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