यूपी टीईटी की कानूनी स्थिति और लागू होने की तिथि

 यूपी टीईटी की कानूनी स्थिति और लागू होने की तिथि

उत्तर प्रदेश में टीईटी की अनिवार्यता 27 जुलाई 2011 से लागू की गई थी।
उससे पहले तक न तो टीईटी परीक्षा का कोई कानून था, न ही शिक्षक भर्ती के लिए इसकी कोई शर्त।
विभिन्न समयों पर सरकार ने विभिन्न सेवा नियमों और शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की — जैसे बी.एड., बी पी एड, डी पी एड, बी.टी.सी., एल.टी. मृतक आश्रित, आदि।

अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति वैधानिक नियमों और उस समय लागू प्रक्रिया के अनुसार हुई थी।
जब किसी नियम या परीक्षा की कानूनी अनिवार्यता ही उस समय नहीं थी, तो उसे पूर्व प्रभाव (Retrospective effect) से थोपना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।



Previous Post Next Post