ITR Last Date: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने दी बड़ी राहत, देरी माफ का विकल्प एक्टिव
ITR Last Date: आयकर विभाग ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जो किसी आपात कारण यानी किसी इमरजेंसी की वजह से समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘देरी माफ’ (कंडोनेशन ऑफ डिले’) विकल्प सक्रिय कर दिया है। अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आवेदन को कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
क्या है यह सुविधा
विभाग के अनुसार, अक्सर लोग अस्पताल में भर्ती होने, घर में किसी की मृत्यु या अन्य गंभीर कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए करदाता देरी माफ करने की अपील कर सकता है। अगर विभाग यह अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो करदाता को अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
सबूत देना होगा
विभाग के अनुसार, आवेदक द्वारा बताया गया कारण वास्तविक होना चाहिए और अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध कराने होंगे। इस सुविधा का लाभ आकलन वर्ष के अंत तक उठाया जा सकता है।
ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले विभाग की वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
2. डैशबोर्ड पर जाकर ‘सर्विस’ विकल्प में जाकर ‘Condonation Request’ लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर ‘Application for Statutory Forms’ का चुनाव करें।
4. अंत में ‘Create Condonation Request’ बटन दबाकर प्रक्रिया पूरी करें।
ITR फाइल करने की लास्ट डेट आज
आयकर रिटर्न भरने की सोमवार को अंतिम तिथि है। रविवार सुबह तक छह करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसी बीच अभी तक तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, कई स्तरों पर तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस पर आज फैसला हो सकता है।
एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन ( एटीबीए) और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रिटर्न और टैक्स ऑडिट से जुड़ी समय-सीमा को बढ़ाने की मांग की है। इसके पीछे हवाला दिया गया है कि रिटर्न भरने में पोर्टल पर तमाम सारी दिक्कतें आ रही है, जिसे ध्यान में रखकर तिथि को बढ़ाया जाए। हालांकि, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब अगर तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो देय तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
देरी से रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना
मौजूदा समय में नियमों के अनुसार निर्धारित समय के बाद रिटर्न फाइल करने का अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना (लेट फीस) देना होगा। वहीं, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह लेट फीस सिर्फ 1,000 रुपये होगी।
सीए विनीत राठी के मुताबिक अंतिम दिनों में रिटर्न भरने में काफी दिक्कत आ रही है। एडवांस टैक्स का चालान सुबह से जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वेबसाइट काम ही नहीं कर रही है। रिटर्न पोर्टल पर कितनी दिक्कतें आ रही है। उसे कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि रविवार को सुबह से शाम पांच बजे तक सिर्फ एक रिटर्न भर पाया हूं। एआईएस के डाउनलोड होने में भी समस्या आ रही है। इसलिए अब सरकार को रिटर्न भरने की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए।