अब बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी सख्ती, लापरवाही करने वाले बीएसए-बीईओ होंगे जिम्मेदार
लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन नामांकन न वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) की चल रही प्रक्रिया के बीच बेसिक शिक्षा विभाग बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर भी सख्ती करेगा।
विभाग की ओर से इसके लिए सभी बीएसए व बीईओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लापरवाही करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बीएसए को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जिलों में चल रहे बिना मान्यता वाले सभी विद्यालयों की जांच कर व कार्यवाही
करके 15 अगस्त तक सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। अगर जिले में कोई बिना मान्यता का विद्यालय चलता हुआ मिलेगा तो इसके लिए बीएसए व बीईओ ही जिम्मेदार होंगे।
चित्रकूट, उन्होंने बताया कि एक जुलाई को जारी निर्देश के बाद भी अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, रायबरेली, अयोध्या, सीतापुर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, कौशांबी, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, उन्नाव, बिजनौर, संतकबीरनगर, झांसी, लखीमपुर खीरी, औरैया, मैनपुरी व फतेहपुर को छोड़कर अन्य जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। यह बड़ी लापरवाही है।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक-शि०नि० (बे०) / मान्यता / 18542-639/2025-26 दिनांक 01-07-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक है।
उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया गया था कि यदि कोई अमान्य विद्यालय संचालित है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 15 जुलाई 2025 तक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उल्लिखित जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपद द्वार। सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
अतः कार्यालय के पत्र दिनांक 01 जुलाई 2025 के क्रम में कार्यवाही कराते हुए सूचना दिनांक 15 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाये जाने कि स्थिति में उसका पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा
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