बिहार के सरकारी विद्यालयों में 6,336 और शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण
राज्य के सरकारी विद्यालयों के 6,336 और शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही अब तक पारस्परिक स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों की संख्या 23,578 हो गई है। इसके पहले 28 जुलाई तक 17,242 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण में पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी गई है। इसके तहत तकनीकी माध्यम से निष्पक्ष तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे स्थानांतरित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने 26 जून को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया था कि पारस्परिक स्थानांतरण के तहत एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बनाएंगे।
सभी समूह के शिक्षक एक ही केटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षाकोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और केटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं।
ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई-शिक्षाकोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत 22 जुलाई तक 12,754 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हुआ था। इसके लिए पूरे जुलाई माह तक पोर्टल खुला था।