अधिकतम 180 दिनों के लिए होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति
राज्य में सभी कोटि के सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां 31 जुलाई तक रद्द कर दी जायेंगी. नये सिरे से शिक्षक प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एक अगस्त से केवल इ-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिये होगी. ये प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिन के लिए की जायेगी. शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक की पहले से की गयी प्रतिनियुक्ति को अगर बरकरार रखने की आवश्यकता है, तो पहले की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद्द की जाये. इसके बाद इ शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से संबंधित शिक्षक को फिर प्रतिनियुक्ति किया जाये. प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के बाद इ- शिक्षाकोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तय करेंगे. प्रतिनियुक्त शिक्षक प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे. पोर्टल पर मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं किया जायेगा. प्रशिक्षण के लिए बल्क डेपुटेशन की सुविधा दी जायेगी. सभी शिक्षक प्रशिक्षण स्थल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे.
31 जुलाई तक योगदान देना होगा :
नवनियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के योगदान की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ायी गयी है. ऐसे में इ- शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से टीआरइ श्री में नियुक्ति और विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गयी है.