ITR-अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ

 ITR-अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ

ITR-अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)*

Q- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या होता है?

A- ITR एक फॉर्म है जिसमें आप सरकार को बताते हैं कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई की और उस पर कितना टैक्स दिया।

Q- ITR फाइल करना किन लोगों के लिए जरूरी है?

A- अगर आपकी सालाना इनकम नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये और पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है।

Q- ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (Deadline) क्या है? 

A: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी. इस बार इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए हैं, जिसके चलते लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है।

Q- कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं?


A- फॉर्म 16 (अगर नौकरी करते हैं), फॉर्म 26AS और AIS, PAN और आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, निवेश की रसीदें (LIC, PPF आदि)।

Q- क्या खुद से ITR फाइल कर सकते हैं?

A- जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन खुद ITR फाइल कर सकते हैं. साथ ही अब AI टूल्स भी आपकी मदद कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें सारा डेटा पहले से ही भरा हुआ होता है, आपको बस उसे वैलिडेट करना होता है।

Q- ITR को वेरिफाई करना क्यों जरूरी है?

A- जब तक आप ITR को ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, वो पूरा प्रोसेस मान्य नहीं होगा. आप Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या ई-वेरिफिकेशन मोड से ऐसा कर सकते हैं।

Q- टैक्स रिफंड कितने समय में आता है?

A- आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार रिटर्न वेरिफाई होने के 4 से 5 हफ्तों के अंदर रिफंड आ जाता है.

Q- अगर मेरी इनकम टैक्स लिमिट से कम है तो क्या मुझे ITR फाइल करना चाहिए?

A- हां, आप फाइल कर सकते हैं. ये भविष्य में लोन, वीजा या टैक्स रिफंड क्लेम में मदद करता है. हालांकि, अगर आप आईटीआर नहीं भी फाइल करते हैं तो भी आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी।


✍️ *निर्भय सिंह,लखनऊ*

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