पीएफ से बिना मंजूरी पांच लाख तक निकाल सकेंगे

 पीएफ से बिना मंजूरी पांच लाख तक निकाल सकेंगे

नई दिल्ली, । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सभी अग्रिम दावों के लिए स्वत: दावा निपटान की सीमा बढ़ा दी है। अब कर्मचारी बिना किसी मंजूरी या जांच के अपने पीएफ खाते से पांच लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी।




केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में कर्मचारी को तेजी से रकम उपलब्ध कराने के लिए यह बदलाव किया गया है। इस तरह के दावों को तीन दिन के भीतर मंजूरी मिल जाएगी और पैसा खाते में जारी कर दिया जाएगा। इस सुविधा को कोरोना काल में आपातकालीन आवश्यकता के तौर पर शुरू किया गया था लेकिन फिर इसका दायरा बढ़ाया गया। अब बीमारी, शिक्षा, शादी और घर बनाने जैसी कई अन्य जरूरतों के लिए भी अग्रिम दावे के जरिए भविष्य निधि खाते से रकम निकाली जा सकती है।

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