मध्याह्न भोजन के प्रभार से हटाये गये पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूलों के हेडमास्टर

मध्याह्न भोजन के प्रभार से हटाये गये पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूलों के हेडमास्टर

 पटना। राज्य में मध्याह्न भोजन के प्रभार से हटाये गये प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के हस्ताक्षर भी अब बैंक में नहीं चलेंगे। बैंक में अब संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के बदले मध्याह्न भोजन के प्रभार वाले शिक्षकों का हस्ताक्षर चलेगा। हस्ताक्षर बदलने का कार्य शुक्रवार तक पूरा हो जायेगा।


इसके लिए गुरुवार को सभी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड संसाधन केंद्र में कैम्प लगाये गये। कैम्प में प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के बदले मध्याह्न भोजन के प्रभार वाले शिक्षक के हस्ताक्षर लिये गये। इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रमुख को निर्देश दिये गये थे। निर्देश के मुताबिक 16 मई तक हस्ताक्षर में परिवर्तन का कार्य हर हाल में पूरा किया जाना है। इसके लिए बैंक को उन शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिन्हें प्रधानाध्यापक के बदले मध्याह्न

भोजन का प्रभार दिया गया है।



दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश पर प्रत्येक जिले के एक-एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गयी है। पायलट प्रोजेक्ट वाले विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के स्थान किसी अन्य शिक्षक को


मध्याह्न भोजन योजना का प्रभार दिया गया है। इस व्यवस्था में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। उनका मुख्य कार्य शैक्षिक गतिविधियों का सुचारू संचालन होगा। मध्याह्न भोजन के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे बाद बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे और उसके


अनुरूप मध्याह्न भोजन पकाने के लिए रसोइये को सामग्री उपलब्ध करायेंगे और तैयारी का अनुश्रवण करेंगे। प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों का भोजन करते हुए फोटो लेंगे एवं उसे तिथिवार संघारित करेंगे। निर्देश मध्याह्न भोजन के प्रभारी शिक्षक मध्याह्न भोजन कार्य के बाद प्रत्येक दिन केवल तीन घंटी लेंगे। प्रभारी की पहली प्राथमिकता मध्याह्न भोजन संचालन की होगी। वे पोषाहार से संबंधित सभी पंजी प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे। इससे संबंधी लेखा का भी उनके द्वारा संधारण किया जायेगा। प्रतिदिन ई-शिक्षाकोष पर रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे।


जिन स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है, वहां इसके सचिव नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जाना है। विद्यालय शिक्षा समिति नहीं रहने की स्थिति में नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक द्वारा एक अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाता का संचालन किया जाना है।

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