एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति व दंड व्यवस्था डीआईओएस के ही पास

 एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति व दंड व्यवस्था डीआईओएस के ही पास

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण का अधिकार डीआईओएस के ही पास है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सेवा शर्तों को लेकर उठ रही शंकाओं के बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है।



सभी डीआईओएस को भेजे पत्र में डॉ. महेंद्र देव ने कहा है कि धारा-12 में किसी भी शिक्षक या अनुदेशक के तबादले, पदोन्नति, मृत आश्रित के रूप में नियुक्ति, अधिनियमों व नियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। इसी तरह धारा-16 के नियमों के अनुसार प्रधान, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त, स्थायीकरण, पदोन्नति, दंड, निलंबन, सेवा समाप्ति का अनुमोदन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगा। इसके अनुसार ही डीआईओएस नियमानुसार कार्यवाही करेंगे

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