बीटेक डिग्री धारक एआरपी नियुक्ति के लिए अर्ह

बीटेक डिग्री धारक एआरपी नियुक्ति के लिए अर्ह

 बीटेक डिग्री धारक एआरपी नियुक्ति के लिए अर्ह



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी नियुक्त होने के लिए अर्ह माना है। कोर्ट ने कहा कि इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता माना जाएगा। साथ ही बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती में अवसर देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया। याची प्रशांत कुमार ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पद पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार न किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नया विज्ञापन जारी होने पर बीटेक डिग्री को भी आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल किया जाए ताकि किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके। बीटेक डिग्री धारक भी भविष्य में एआरपी पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे।


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