जिले के सरकारी विद्यालय में बीपीएससी द्वारा चयनित दो शिक्षकों को सेवामुक्त किया गया है. इस बाबत डीईओ प्रफुल चंद मिश्र ने सेवामुक्ति से संबंधित निर्देश भी जारी कर दिया है. ये दोनों शिक्षक बिहार के बाहर के निवासी है. इधर विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवामुक्त किए जाने से संबंधित पत्र को भी जारी कर दिया गया है.
इन दोनों शिक्षकों ने वर्ष 2023 में जिले के दो अलग-अलग विद्यालयों में अपना योगदान दिया था. इन्हें नियुक्ति पत्र भी दी गयी थी. जानकारी के मुताबिक इसके अलावा कई अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जा रहा है. डीईओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला बैसा के अध्यापक साईवा परवीन और प्राथमिक विद्यालय ओरलाहा पश्चिम टोला बीकोठी के अध्यापक गुलसाद को बिहार लोक सेवा आयोग एवं विभागीय अधिसूचना तथा बिहार सरकार के आरक्षण नीति के प्रतिकूल पाया गया जिस वजह से तत्काल प्रभाव से पदस्थापन नियुक्ति पत्र निरस्त करते हुए उन दोनों की सेवा समाप्त कर दी गयी है.
आरक्षण नहीं दिया जा सकता : डीईओ
डीईओ द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने के कारण इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है. जारी पत्र के अनुसार सीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माना गया है. इसमें ज्यादातर महिला शिक्षिकाएं हैं. प्रावधान के अनुसार दूसरे राज्य के किसी भी कोटि के अभ्यर्थी को सामान्य कोटि में ही गिना जाता है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है. शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो योग्यता रखी गई थी उन्हें पूरा नहीं किया गया. इन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक मिले थे. डीइओ श्री मिश्र ने कहा कि विभागीय निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है. उन्होंने बताया कि इसके पूर्व इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की गयी.