शिक्षक देंगे 10 विकल्प, वहां सीट न मिली तो पास की पंचायत में जाएंगे

 शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले विभिन्न जिलों के 1.30 लाख शिक्षकों को जिले का आवंटन कर दिया है। अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। संबंधित शिक्षकों से आवंटित जिले में 10 पंचायतों का विकल्प लिया जाएगा। यदि विकल्प वाली 10 पंचायतों के स्कूलों में सीट खाली नहीं रहेगी, तो डीईओ नजदीक की पंचायत का विद्यालय आवंटित करेंगे। स्थानांतरिक शिक्षकों के विद्यालय आवंटन को लेकर विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि डीईओ के लॉगइन में शिक्षकों की श्रेणीवार सूची उपलब्ध होगी। उसमें शिक्षक का नाम या आईडी नहीं दिखेगा, बल्कि कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत के विकल्प दिखेंगे। यह पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है। डीईओ प्रोसीड बटन पर क्लिक करके शिक्षक की ओर से भरी गई पंचायतों के विकल्प देख सकेंगे। उन पंचायतों के विद्यालयों में रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। यदि 10 विकल्पों में रिक्ति नहीं होगी तो निकटतम पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। डीईओ किसी भी आवेदन को छोड़ेंगे नहीं। वे क्रमवार सभी शिक्षकों के आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। यह कार्य स्वयं डीईओ को करना है। इसमें किसी अन्य अधिकारी को अधिकार नहीं दिया जाएगा।



तैयारी : 15 जून तक आवंटित हो जाएगा विद्यालय


बता दें कि राज्य में अलग-अलग आधार पर कुल 1 लाख 90 हजार 226 ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसमें करीब 1.30 लाख शिक्षकों के जिला आवंटन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। विद्यालय आवंटन के बाद पूरी सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगइन में प्रदर्शित होगी, जिसे वे अनुमोदित करेंगे। स्थानांतरण सह पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष पर संबंधित शिक्षक, प्रधान


शिक्षक, प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगइन में प्रदर्शित होगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सभी शिक्षकों को 23 से 30 जून तक नए आवंटित विद्यालय में योगदान देना होगा। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे. 

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