90 दिनों के अंदर शिक्षकों को प्रोन्नति देने का दिया आदेश

 भभुआ प्रखंड में कार्यरत शिक्षक जिनका नियोजन इकाई द्वारा प्रोन्नति रद्द कर दिया गया था. ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति 90 दिनों के अंदर दिया जायेगा. 90 दिनों के अंदर शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है. दरअसल, मामला है कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दयाशंकर सिंह के पत्र के आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई ने भभुआ प्रखंड में प्रोन्नति पाये 50 शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द कर दिया था. इधर, नियोजन इकाई द्वारा प्रोन्नति रद्द किये जाने के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरी के शिक्षक संजय कुमार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए वाद दायर किया था. शिक्षक द्वारा वाद दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने वादों की सुनवाई की, सनवाई के बाद उच्च न्यायालय के



राजेश विवेक चौधरी ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा है कि नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द करना अनुच्छेद 14,16 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है, इसलिए सरकार 90 दिनों के अंदर प्रोन्नति रद्द हुए शिक्षकों का प्रोन्नति देना सुनिश्चित करें. गौरतलब है कि नियोजन इकाई द्वारा भगवानपुर प्रखंड में शिक्षकों के दिये गये प्रोन्नति का रद्द नहीं किया था, लेकिन भभुआ प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष व्याप्त था.

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